भारत सरकार द्वारा देश के सभी पैन कार्ड धारकों के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है और उन सभी को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं जिन्होंने अब पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। उन्हें इस काम को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, अन्यथा उन्हें कई सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।
इसके साथ ही आपको भारत सरकार द्वारा तय की गई जुर्माने की राशि भी देनी पड़ सकती है लेकिन इन सबके बीच भारत सरकार द्वारा कुछ लोगों को इससे छूट दी गई है इन लोगों के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
इन लोगो को मिलेगी पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवाने में छूट
देश में सभी पैन कार्ड और आधार कार्ड धारकों के लिए आयकर वेबसाइट पर एक लिंकिंग सुविधा प्रदान की गई है। 80 साल की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए भारत सरकार की ओर से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य नहीं है, यहां तक कि जो देश से बाहर हैं, जो एनआरआई हैं, उनके लिए भी पैन कार्ड लिंक कराना अनिवार्य नहीं है।
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बाकी के लोगो के लिए क्या प्रावधान रहे है
80 साल से कम उम्र के लोगों और एनआरआई के अलावा देश के सभी पैन कार्ड धारकों को पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है और इसके लिए भारत सरकार की ओर से एक डेडलाइन जारी की गई है, इस डेडलाइन के बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और इसका उपयोग करने पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा।
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